Uttarakhand

विकासनगर में बंद मकान में चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, 12 हजार रुपये और मोबाइल के साथ आरोपी गिरफ्तार

विकासनगर में बंद मकान में चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, 12 हजार रुपये और मोबाइल के साथ आरोपी गिरफ्तार

देहरादून। विकासनगर क्षेत्र में बंद मकान को निशाना बनाकर चोरी करने वाले आरोपी को दून पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल फोन, 12 हजार रुपये नकद और अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सद्दाम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी नशे का आदी है और अपनी नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर 2026 को ढालीपुर निवासी सुंदर सिंह ने विकासनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर रखी नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 340/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305ए/331(1) के तहत मामला दर्ज किया।

घटना के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास और आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके अलावा संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटाई गई।

जांच के दौरान मिली जानकारी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 1 नवंबर 2026 को ढालीपुर क्षेत्र से सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सद्दाम पुत्र इकराम, निवासी मकान नंबर 264, ढालीपुर, कोतवाली विकासनगर, देहरादून, उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का एक सैमसंग की-पैड मोबाइल फोन, 12 हजार रुपये नकद, एक पर्स और शिकायतकर्ता का एक पहचान पत्र बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था।

पहले भी चोरी के मामले में जा चुका है जेल

पुलिस जांच में आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। वह इससे पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ विकासनगर कोतवाली में वर्ष 2024 में मुकदमा संख्या 331/2024 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है। वहीं, वर्तमान मामले में मुकदमा संख्या 340/2026 धारा 305(ए)/331(1)/317(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।

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